यदि राज्य के इकलौते कमाने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा परिवार को 3 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

सरकार ने राज्य के समाज कल्याण विभाग को इस योजना के सफल कार्यान्वयन की जिम्मेदारी प्रदान की है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
योजना के लाभ आवेदन के दिशा निर्देश

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राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना में आवेदन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना अवश्य है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी गरीब परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा।

पहले सरकार इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को 20 हजार की मुआवजा राशि प्रदान करती थी। परंतु महंगाई को बढ़ते देखकर राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में इस लाभ की राशि को बढ़ाकर 30 हजार कर दिया था। राज्य के जो भी इच्छुक गरीब परिवार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई।

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लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें योजना के तहत अपना आवेदन जमा करवाना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना भी अनिवार्य है। लाभ की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक केखाते में ही स्थानांतरित की जाएगी।