मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य के किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या 18-60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति की अपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार या आश्रित परिवार, संबंधी को एकमुश्त 20 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है।

बिहार मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना पात्रता

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना में किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में अकस्मात मृत्यु की स्थिति में योजना का लाभ देय होगा।

अपराधिक घटना में इसके लिए मृतक की उम्र 18 - 60 वर्ष के बीच होना चाहिए।

आवेदन की प्रक्रिया

विहित प्रपत्र में दो प्रति में आवेदन भरकर RTPS काउंटर पर कार्यालय में जमा कराएं।

आवेदन पत्र में बैंक खाता संख्या बी0पी0एल सूची में ) भी अंकित करें, ताकि आपको राशि बैंक खाता में जमा किया जाता है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना Chief Minister Nari Shakti Yojana

इस योजना के स्वीकृति पदाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी हैं। इसमें अनुदान की राशि आवेदक के बैंक खाता में/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा घटना स्थल पर भी भुगतान किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए अपने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में निदेशक सामाजिक सुरक्षा

उदाहरण स्वरूप किसी दुर्घटना में एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर सभी मृतक, मृत बच्चे सहित प्रति मृतक के लिए अनुदान अनुमान्य होगा । आत्महत्या के मामले में यह लाभ देय नहीं होगा।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना Chief Minister Nari Shakti Yojana

वही भारत सरकार के राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में भी 20 हजार की राशि मृतक के आश्रित को दिया जाता है।लेकिन इस योजना का लाभ केवल कमाऊ सदस्य के अचानक मौत पर उनके आश्रितों को मिलती है। और इसका शर्त ये भी है की मृतक का नाम बीपीएल में होना आवश्यक है और मृतक की उम्र 18-65 वर्ष होनी चाहिए।