किन्नर कल्याण योजना का उद्देश्य

इस योजना के तहत रात के किन्नर के सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का उनका अलंकर उन्होंने समाज की मुख्यधारा में शामिल करने हेतु कार्य किए जाते हैं।

किन्नर कल्याण योजना निधि का संवितरण

किन्नर कल्याण योजना शत-प्रतिशत रात की स्कीम है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना Chief Minister Nari Shakti Yojana

किन्नर कल्याण योजना देय राशि

किन्नरों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने हेतु एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु परामर्श देना पक्षपोषण करना किन्नर कल्याण बोर्ड की क्या स्थापना एवं नवाचार योजना का सूत्र एवं कार्य नव्या न करना आदि से योजना अंतर्गत मुख्य गतिविधियां होगी

किन्नर कल्याण योजना पात्रता

राज के सभी किन्नर एवं योजना विशेष यदि हो।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना Prime Minister Mother Vandana

किन्नर कल्याण योजना प्रक्रिया

राज के सभी किन्नर एवं योजना विशेष आदि हो प्रक्रिया योजना का नाम किन्नर कल्याण योजना आवेदन की प्रक्रिया किन्नर कल्याण योजना बोर्ड के दिशा में निदेशक के अनुसार किन्नर कल्याण योजना एक आवश्यक सूचना है।

किन्नर कल्याण योजना उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

जिला कार्यनवयन इकाई स्वयं सेवी संस्थाओं एवं जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त उयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर लक्ष्मी द्वारा समय की उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है तथा निदेशक सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है किन्नर कल्याण हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र किन्नर कल्याण बोर्ड द्वारा दिया जाता है।

किन्नर कल्याण योजना अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग साथ ही बाल संरक्षण इकाई अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं बिहार माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2012 के तहत जिला स्तर समिति द्वारा वृद्ध आश्रम का अनुसरण किया जाएगा एवं इसका प्रतिवेदन निदेशालय विभाग को भेजा जाता है।

बिहार समय की सामाजिक सुरक्षा सुद्दढिकरण परियोजना (BISPS )

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है यहां इस योजना का अंतर्गत विभिन्न योजना से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है इसके अतिरिक्त इस योजना से संबंधित जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर निदेशक समाज सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव व प्रधान समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।