आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि दाखिल खारिज कैसे होता है अगर आप दाखिल खारिज करना चाहिए तो आज हम दाखिल ख़ारिज ऑनलाइन करने का तरीका बताएगें दाखिल ख़ारिज को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैद्य मान्यता दी गयी है परन्तु यह भी कहा गया है की इस से मालिकाना हक़ नहीं पता चलता है। लैंड म्युटेशन से किसी लैंड या रियल एस्टेट का अधिकार निर्धारित नहीं किया जा सकता।

दाखिल ख़ारिज के बारे में अधिक जानकारी दाखिल खारिज याचिका दायर करने की प्रक्रिया दाखिल ख़ारिज कहाँ होता है। अपने होल्डिंग या हिस्से का क्षेत्र निर्धारित करें अंचल अधिकारी के पास जाए या कोर्ट में जाएँ दाखिल ख़ारिज फॉर्म या लैंड म्युटेशन फॉर्म भरे प्रपत्र 1 ख, 2 और 3 का इस्तेमाल करे संधारित चालू खतियान , खाता खेसरा पंजी को संलग्न करे प्रपत्र 1 क में याचिका दायर करें।

इस प्रकार आप दाखिल ख़ारिज फॉर्म 1, 2 और 3 की मदद से याचिका दायर कर सकेंगे। इसके बाद दाखिल ख़ारिज कैसे होता है। दाखिल ख़ारिज कहाँ होता है। आपके जमीन या होल्डिंग या हिस्से के क्षेत्र में जो अंचल अधिकारी होगा। उसके कार्यालय में या कोर्ट में , या आरटीपीएस काउंटर पर जाकर आप दाखिल ख़ारिज कर सकते हैं।

इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज संलग्न करने होते है। दाखिल खारिज एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है।सबसे पहले दाखिल ख़ारिज फॉर्म होना चाहिए आपके पास इसके बाद आप अपना अंचल का नाम लिखें अनुमंडल का नाम लिखें जिला का नाम लिखे जिनके नाम से याचिका दायर करनी है उनका नाम लिखे। अभिभावक का नाम लिखें ग्राम , डाक और थाना लिखें।

और फिर इसके बाद आपसे आपका जमीन जानकारी देना होगा। राजस्व ग्राम और राजस्व थाना लिखें खाता नंबर, खेसरा संख्या ,भूमि का रकबा और चौहद्दी लिखें अनुलग्न की सूची डालें हस्ताक्षर करें और आवेदन जमा करें आपका दाखिल ख़ारिज याचिका दायर हो जायेगा तो इस प्रकार से आप दाखिल ख़ारिज कर सकते हैं।