किशोरी बालिका योजना (SAG):- यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य किशोरियों को सहयोग प्रदान कर स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा के स्तर में सुधार करना है ताकि वे आत्मनिर्भर और जागरूक बने सके इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को पोषाहार आयरन एवं पालकी एच डी की गोली स्वास्थ्य जाँच   सन्दभरित  सेवा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि प्रदान किया जाता है

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना | महिला एवं बाल विकास विभाग .

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना निधि का संवितरण 

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (सबला) अंतर्गत केंद्र से तथा राजवंश का अनुपात पोषाहार कार्यक्रम में के लिए 50:50 एवं आने योजना के लिए 60:40 के अनुपात है

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किशोरी बालिकाओं के लिए योजना दे राशि

इसके अंतर्गत सभी लाभार्थियों को प्रतिमाह टेक होम राशन एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है ।

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना पात्रता 

11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं अच्छादित होती है।

 किशोरी बालिकाओं के लिए योजना प्रक्रिया

आंगनवाड़ी केंद्र की संबंधित योजना की पंजी में नाम अंकित करा कर निर्धारित मापदंड का अनुपात करते हुए लाभ प्राप्त करते हैं।

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 किशोरी बालिकाओं के लिए योजना अनुश्रवण की प्रक्रिया 

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना की निगरानी आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर गठित आंगनबाड़ी विकास समिति द्वारा की जाती है समाज जी अंकेक्षण आंगनवाड़ी केंद्र पर दी जाने वाली सेवाओं का वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण कराया जाता है तथा समय समय पर राजस्थान तथा जिला स्तर पर गठित टीम द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है पर्यवेक्षण/ निरीक्षण आंगनवाड़ी केंद्रों पर पर्यवेक्षण/ निरीक्षण हेतु औसतन 25 आंगनबाड़ी केंद्र पर एक महिला पर्यवेक्षिका परियोजना पत्थर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी स्थापित है

सूचना तकनीक से अनुश्रवण आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में प्रारर्शित लाने हेतुICT-RTM (Information Commnuication Technolgy  Real Time Monitoring अन्तर्गत ICDS CAS Common Application Software) तथा आधार एप के द्वारा भी आंगनबाड़ी केंद्र का अनुश्रवण होगा।

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किशोरी बालिकाओं के लिए योजना शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स 

अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्य योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबंधित अपील दायर की जा सकती है साथ ही परियोजना स्थल पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जिला स्तर पर जिला ग्राम पदाधिकारी जिला पदाधिकारी प्रमंडल स्तर पर दलीय आयु तथा राज्य स्तर पर निदेशक आई0सी0डी0एम एवं अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव या समाज कल्याण विभाग से लिखित/ दूरभाष पर संपर्क कर समस्या को दर्ज करा सकते हैं।