इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना उद्देश्य

indira gandhi divyangjan pention yojna
आज इस आर्टिकल में आपको बताएंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना Indira Gandhi National Disabled Pension Scheme के बारे में पूरी जानकारी। 


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना Indira Gandhi National Disabled Pension Scheme का उद्देश्य समाज के गरीब, परिवार के दिव्यांजनों को आर्थिक सहायता पहुंचाते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। indira gandhi divyangjan pention yojna से समाज के दिव्यांगजनों divyangjan को आर्थिक economical मदद पहुँचाना है। 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना देय राशि

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना बिहार

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना divyangjan pention yojna के अंतर्गत bpl परिवार के 18 -69 वर्ष आयु वर्ग के 80% या उससे अधिक दिव्यांतगता Disabled Pension Scheme वाले दिव्यांग व्यक्ति Disabled Personको रुपया 400/- प्रतिमा पेंशन दिया जाता है ,जिसमे   रु0 300/- केंद्र सरकार द्वारा एवं रु0 100/- राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है, 80 वर्ष आयु के उपरान्त इस योजना के पेंशनधारी को इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना के लिए पात्रता

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना के लिए पात्रता बी0 पी0 एल परिवार के 18 -69 वर्ष आयु के महिला/पुरुष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त क्र सकते है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, Widow Pension Scheme

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना की प्रक्रिया

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS  काउंटर पर जमा किया जाता है। 

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उपयोगिता प्रमाण- पत्र की प्रक्रिया

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता  पेंशन योजना National Disability Pension Scheme में जिला से प्राप्त वव्य प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम  द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण- पत्र उपलब्ध कराया जाता है।

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अनुश्रवण की प्रक्रिया

National Disability Pension Scheme के अंतर्गत MIS की सुविधा रहेगी साथ ही सभी योजनाओं में प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी आवश्यक के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं इस कार्यक्रम की राज्य स्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जांच दल का भी गठन किया जाता है।

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शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना indira gandhi National Disability Pension Scheme के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय, सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग /जिला बाल संरक्षण इकाई निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत