Bihar State Disability Pension Scheme

बिहार राज्य दिव्यांगता पेंशन योजना Bihar State Disability Pension Scheme का उद्देश्य

Bihar State Disability Pension Scheme का उद्देश्य समाज के गरीब परिवार के दिव्यांग वर्ग को आर्थिक सहायता पहुंचाते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

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Bihar State Disability Pension Scheme निधि का संवितरण 

Bihar State Disability Pension Scheme दिव्यांग व्यक्ति को 400/- प्रति माह की दर से पैशन दी जाती है 

बिहार राज्य दिव्यांगता पेंशन योजना देय राशि

किसी भी आय एवं आयु वर्ग के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले नि:शक्त व्यक्ति इस योजना के तहत आच्छादित होंगे

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बिहार राज्य दिव्यांगता पेंशन योजना पात्रता

किसी भी आए एवं आयु वर्ग के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग कथा वाले नि:शक्त व्यक्ति को ₹400 /- रु0 प्रति माह की दर से पेंशन  दी जाती है।

Bihar State Disability Pension Scheme प्रक्रिया

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना Old Age Pension Scheme

 इस योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है।

 Bihar State Disability Pension Scheme उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया 

बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना में जिला से प्राप्त वव्य प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42 A में उपयोगिता प्रमाण -पत्र उपलब्ध कराया जाता है।

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना Laxmibai Social Security Pension bihar

बिहार राज्य दिव्यांगता पेंशन योजना अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत MIS की सुविधा रहेगी साथ ही सभी योजनाओं में प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी आवश्यक के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं इस कार्यक्रम की राज्य स्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जांच दल का भी गठन किया जाता है।

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शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय, सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग /जिला बाल संरक्षण इकाई निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 20-16 के अंतर्गत अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है