Chief Minister Family Benefit Scheme का उद्देश्य राज के गरीब परिवार के सदस्य के ऑक्सीमीड मृत्यु के उपरांत मृतक के निकटवर्ती आश्रित को आर्थिक सहायता पहुंचाते हुए उनको समाज सुरक्षा प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल)

Chief Minister Family Benefit Scheme निधि का संवितरण

Chief Minister Family Benefit Scheme मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के लिए शत प्रतिशत राशि का प्रधान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है।

बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना

Chief Minister Family Benefit Scheme देय राशि 

Chief Minister Family Benefit Scheme मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना अंतर्गत पात्र लाभुकों के आश्रित को एकमुश्त रू० 20000 /-की आर्थिक सहायता दी जाती है 

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना पात्रता

किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या 18-60वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति की अपराधी के घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार या निकटतम संबंधी को अनुदान दे होगा उदाहरण स्वरूप किसी दुर्घटना में एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर सभी मृतक मृत बच्चे सहित प्रति  मृतक के लिए अनुदान अनुमान्य  होगा।आत्महत्या के मामले में यह लाभ देय नहीं होगा ।

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना प्रक्रिया

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को विविध प पत्र में अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर उपस्थित RTPS काउंटर पर जमा किया जाता हैं

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना में जिला से प्राप्त वव्य प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना अनुश्रवण की प्रक्रिया 

इस योजना के अनुश्रवण हेतु प्रखंड स्तर पर विकास पदाधिकारी आवश्यक के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत है इन कार्यकाम कि राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जांच दल का भी गठन किया जाता है

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना Old Age Pension Scheme

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुमंडल ,कार्यालय, सहायक निदेशक जिला सामाजिक ,सुरक्षा कोषांग/ जिला बाल संरक्षण इकाई निदेशक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है।