धारा 509B के तहत इलेक्ट्रानिक साधनों व्दारा यौन उत्पीड़न करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। किसी महिला को मोबाइल पर अश्लील एसएमएस करने को अब गंभीर अपराध की श्रेणी लाया जाएगा। इंटरनेट पर यौन उत्पीड़न का प्रस्ताव देने को भी गैरजमानती अपराध माना जाएगा। इसमें छह महीने से दो साल तक की जेल की सजा हो सकेगी।

आईपीसी धारा 354B में क्या सजा है?

महिलाएं घर से बाहर शैक्षणिक संस्थाओं और कार्यस्थल में बिना डर के रह सकें, इसके लिए कानून में संशोधन किया जा रहा है। इसमें धारा 509B के तहत इलेक्ट्रानिक साधनों व्दारा यौन उत्पीड़न करने पर सजा का प्रावधान किया गया है।

यौन उत्पीड़न के आशय से महिला को क्षोभ या मानसिक पीड़ा देना। मोबाइल या इंटरनेट पर ऐसी कोई टिप्पणी, अनुरोध, सुझाव, प्रस्ताव या फिर याचना करने (जो अश्लील, कामुक, गंदी, अभद्र हो) पर कठोर कारावास का दंड दिया जाएगा। इसकी अवधि छह महीने से दो साल तक होगी।

अपराध होते देख सूचना नहीं देने पर क्या हैं सजा

संशोधन अधिनियम में महिलाओं पर अपराध होते हुए देखना और उसे रोकने में विफल रहने पर भी दंड दिया जाएगा। यौन अपराध होते समय जो व्यक्ति अपराधी को बचाने की कोशिश करेगा। उस अपराध रोकने की स्थिति में नहीं रोकने और अपराध की सूचना प्राधिकारियों को नहीं देने पर भी दंड दिया जाएगा। इसमें तीन साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में जमानती रखा गया है।