इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, Indira Gandhi National Widow Pension Scheme bihar.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, Indira Gandhi National Widow Pension Scheme का उद्देश्य समाज के गरीब परिवार की विधवाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

निधि का संवितरण, Indira Gandhi National #Widow_Pension_Scheme

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत 40- 79 वर्ष आयु वर्ग के विधवा को एक समान राशि का लाभ देने हेतु राशि का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा प्रावधादनित है।

Indira Gandhi National Widow Pension Scheme, देय राशि

बी.पी.एल. परिवार के 40-79 वर्ष आयु के वृद्ध व्यक्ति को 400/रु० प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।

विधवा पेंशन योजना पात्रता

बी०पी०एल परिवार के 40 वर्ष या अधिक आयु के विधवा महिलाएं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत अच्छादित होंगी।

विधवा पेंशन योजना प्रक्रिया

इस योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा करना होगा।

National Widow Pension Scheme उपयोगिता प्रमाण- पत्र की प्रक्रिया

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में जिला से प्रास व्यय प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A म उपयोगिता प्रमाण- पत्र उपलब्ध कराया जाता है।

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अनुश्रवण की प्रक्रिया National Widow Pension Scheme

इस योजना के अंतर्गत MIS की सुविधा रहेगी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत है इस कार्यक्रम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जांच दल का भी गठन किया जाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना बिहार

National Widow Pension Scheme शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय ,सहायक निदेशक ,जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग /जिला बाल संरक्षण इकाई ,निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 20-16 के अंतर्गत अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है।