लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना Laxmibai Social Security Pension Scheme का उद्देश्य समाज के गरीब परिवार के विधवा महिला को आर्थिक सहायता पहुंचाते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है

Laxmibai Social Security Pension Scheme निधि का संवितरण

लक्ष्मीबाई Laxmibai Social Security Pension Scheme सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या अधिक आयु के विधवा महिला को 400 /-रु0 प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना Old Age Pension Scheme

Security Pension Scheme देय राशि

इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार के 18 वर्ष या अधिक आयु के विधवा महिला को 400/-रु० प्रति माह की दर से पैशन दी जाती है ।

Security Pension Scheme पात्रता

बी0पी0एल परिवार अथवा जिस की वार्षिक आय 60000/- से कम हो एवं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो वैसी विधवा महिला इस योजना के तहत अच्छादित्य होगी ।

laxmibai samajik suraksha pention yojna प्रक्रिया

इस योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को भी विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है।

lbsspy उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जिला से प्राप्त हुए प्रतिवेदन के आधार पर शब्दों द्वारा 42A उपयोग की प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है।

laxmibai samajik suraksha pention yojna अनुश्रवण की प्रक्रिया

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत MIS की सुविधा रहेगी। साथ ही प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत है इस कार्यक्रम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जांच दल का भी गठन किया जाता है।

laxmibai samajik suraksha pention yojna शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

Laxmibai Social Security Pension Scheme के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय ,सहायक निदेशक जिला, सामाजिक सुरक्षा कोषांग /जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम ,2016 के अंतर्गत अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है।