इस योजना का उद्देश्य राज के गरीब परिवार के सदस्य के मृत्यु के उपरांत उनके अंत्येष्टि क्रिया हेतु मृतक के निकटवर्ती आश्रित को आर्थिक सहायता प्रदान करना है

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना नीति का संवितरण
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लिए शत राशि का प्रधान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है ।

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना देय राशि
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना अंतर्गत मृतक के आश्रित को अंत्येष्टि क्रिया हेतु एक मुशत रु0 3000 /-रुपए की सहायता दी जाती है ।

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना पात्रता
बी0पी0एल परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अंत्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को अनुदान दे होगा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना Laxmibai Social Security Pension bihar

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना प्रक्रिया
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले आवेदक को विहित प्रपत्र ने अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर अवस्थि RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में जिला से प्राप्त व प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना अनुश्रवण की प्रक्रिया
इस योजना के अनुश्रवण हेतु प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत है इस कार्यक्रम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जांच दल का भी गठन किया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना बिहार

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स
कबीर अंत्येष्टि योजना के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुमंडल कार्यालय सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग जिला बाल संरक्षण इकाई निदेशक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है । इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है