मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) का उद्देश्य

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) Chief Minister Divyangjan Empowerment Scheme (Sambal) का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगता प्रक्षेत्र की सभी योजनाओं को दिव्यांगजनों के कल्याणर्थ शीघ्र लाभ उपलब्ध कराना है दिव्यांग जनों के प्रति जागरूकता बढ़ना उन्हें भौतिक सामाजिक शैक्षिक (physical social educational) एवं आर्थिक Economic रूप से सशक्त करते हुए उनको अधिक सुनिधित करना है.

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) निधि का संवितरण

Chief Minister Divyangjan Empowerment Scheme (Sambal) के संचालन के लिए शत प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है इसी प्रकार राष्ट्रीय न्याय की योजनाओं में राज की सभ्यता हेतु राज्य एवं लाभुकों को अभिशप्त पूर्व में अनुदान राशि इससे योजनाओं के तहत राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है ।

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) देय राशि

Chief Minister Divyangjan Empowerment Scheme (Sambal) अंतर्गत स्वरोजगार हेतु रु0 200000/- तक का परांदा होगा परंतु विशेष विद्यालय में शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति दे होगी जिसकी दर गैर दिव्यांगजन को वेदर से अनुनय होगा अति विशिष्ट मामले में अनुदान तथा राष्ट्रीय न्याय की योजनाओं में राजा अनुदान का दर योजना एवं लाभार्थी विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप देय होगा।

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मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) पात्रता

आयु सीमा स्वरोजगार ऋण self employment loan के लिए 18 60 साल वर्ष तथा कृत्रिम अंग prosthesis एवं उपकरण के लिए 5 वर्ष से अधिक होगी।

अतिविशिष्ट मामले very special cases में अनुदान बहुदिव्यांगजन ( multiple disabilities) एवं न्यायदेश से आच्छादित सभी मामले में देय होगा एवं हमसे आय ,आयु ,आदि की सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। विशेष विद्यालय हेतु विद्यार्थी की आयु सीमा 6 18 वर्ष होगी। आश्रय गृह shelter home (आशियाना /साकेत) Ashiana / Saket हेतु लाभार्थी( पुरुष /महिला) की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी।

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) प्रक्रिया

विवाह प्रपत्र marriage form में आप आवेदन कृत्रिम अंग / उपकरण के लिए प्रखंड कार्यालय जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग तथा शिक्षा ऋण education loan स्वरोजगार ऋण self employment loan दिव्यांग छात्रवृत्ति Disability Scholarship के लिए जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय में जमा करना होगा इसकी स्वीकृति सहायता निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा की जाती है।

शिक्षा एवं स्वरोजगार ऋण Education & Self Employment Loan

शिक्षा एवं स्वरोजगार ऋण Education & Self Employment Loan के मामले में राशि बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त निगम द्वारा लाभुकों को उपलब्ध कराई जाती है पिछड़ा वर्ग वित्त निगम से प्राप्त हुए विवरणि के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण के माध्यम से महालेखाकर को भेजा जाता है

Chief Minister Divyangjan Empowerment Scheme (Sambal) अनुश्रवण की प्रक्रिया

Chief Minister Divyangjan Empowerment Scheme (Sambal) के अंतर्गत जिला स्तर पर सहायक निदेशक योजनाओं के कार्यनवयन के लिए जिम्मेवारी होते हैं तथा प्रत्येक माह प्रगति प्रतिवेदन निदेशाल्य को भेजते हैं विशेष परिस्थिति में निदेशालय स्तर से जांच दल का गठन करने गाने एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है ।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्य रहता है, जहां इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है. साथ ही राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त ने सकता का कार्यालय कार्य रहता है जहां दिव्यांगजन सीधे परिवाद दायर का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।